Code of Conduct

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा,

  1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक ना हो ।
  2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान अध्ययन एवं महाविद्यालय की पाठ्येत्तर गतिविधियों में लगाएगा ।
  3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है ।
  4. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है ।
  5. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवानों को गंदा करना प्रतिबंधित है । किसी भी असामाजिक/ आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी
  6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है ।
  7. सत्र के दौरान होने वाले इकाई परीक्षा , त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है
  8. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग गंभीर दुराचरण माना जाएगा

-:विशेष:-

  1. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपस्थिति कम होने पर वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
  2. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन अनिवार्य है । निर्धारित अवधि में पुस्तकें ना लौटाने पर आर्थिक दंड लग सकता है ।
  3. किसी भी कक्ष में लगे पंखे, लाइट, फर्नीचर इत्यादि की तोड़फोड़ दंडात्मक आचरण माना जाएगा ।
  4. यदि कोई छात्र अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा
  5. महाविद्यालय में रहेगी रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है । छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2011 के अनुसार लिप्त छात्र को 5 साल तक कारावास की सजा या ₹5000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
  6. निर्धारित समय नहीं शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है ।
  7. विद्यार्थी के द्वारा किसी भी रूप में गलत तथ्य प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने की स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा .
  8. सभी आवेदन पत्रों में जहां पालक/ अभिभावक के हस्ताक्षर आवश्यक हो, वहां पर छात्र अनिवार्य रूप से अपने पालक/ अभिभावक का हस्ताक्षर कराएगा .
  9. किसी भी छात्रा का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित है । लिप्त छात्र पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

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